अब देश में सस्ती होंगी मोबाइल और इंटरनेट सेवा : DTO ने जारी किया नया आदेश
सरकार की ओर से दूरसंचार कंपनियों को कई सहोलियत देने की बात पर मुहर लग गया है. बता दें कि बीते दिनों ही इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2022 जारी किया गया है. इस अधिनियम में टेलीकॉम सर्विसेज को किफायती बनाने से लेकर इन कंपनियों को राहत मुहैया कराने तक कई नए नियम बनाए गए हैं.
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कहा कि नए विधेयक के तहत दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को शुल्क और जुर्माने में छूट देने का प्रावधान है. इसके अलावा अगर टेलीकॉम या इंटरनेट प्रोवाइडर अपना लाइसेंस सरेंडर करता है तो फीस उसे वापस कर दी जाएगी.
मिलेगी इन सुविधाओं का लाभ
तैयार किए गए विधेयक के मसौदे के मुताबिक केंद्र सरकार दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को शुल्क में पूरी या आंशिक छूट दे सकती है. इसमें प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य प्रकार के शुल्क और शुल्क शामिल होंगे. इसके अलावा लाइसेंस धारकों और पंजीकृत संस्थाओं को भी ब्याज, अतिरिक्त शुल्क और जुर्माने से छूट दी जा सकती है. विधेयक में केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं द्वारा भारत में प्रकाशित इंटरसेप्शन प्रेस संदेशों से छूट देने का भी प्रस्ताव है.
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