ज्ञानवापी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से इनकार के फैसले को चुनौती : HC ने स्वीकार की याचिका


लाहाबाद :-- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली.

ज्ञानवापी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से इनकार के फैसले को चुनौती : HC ने स्वीकार की याचिका

 आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग एक विधि है, जिसके जरिये इस बात की जांच की जाती है कि कोई चीज कितनी पुरानी है. वाराणसी के जिला जज ने काशी विश्वनाथ - ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने और वैज्ञानिक पद्धति से समय निर्धारण की मांग खारिज कर दी थी. जज जेजे मुनीर ने लक्ष्मी देवी और अन्य द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए दूसरे पक्षों जैसे इंतेजामिया मस्जिद कमेटी आदि को नोटिस जारी किए. 
 
उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग के काल निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का निर्देश जारी करने की मांग के साथ एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें जीपीआर सर्वे की भी मांग की गई थी. जिला जज ने 14 अक्टूबर को पारित आदेश में इस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

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