झारखंड के सभी 49 नगर निकायों के लिए नए नियम हुए लागू : जारी हुई अधिसूचना, जानिए डिटेल से कौन प्रत्याशी लड़ सकते हैं चुनाव कौन नहीं?
रांची :- झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। राज्य में सभी 49 नगर निकायों के चुनाव का बिगुल अगले कुछ दिनों में बजने वाला है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। यह पहली बार है जब राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। तीन से अधिक संतान की स्थिति में चुनाव लड़ने की अयोग्यता से संबंधित नियम को लेकर आयोग की ओर से जारी आदेश की प्रति राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजकर उन्हें इसका पालन सुनिश्चित कराने का कहा गया है।
आयोग की ओर से यह भी बताया गया है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए यह भी अनिवार्य शर्त होगी कि उन्होंने नगर निकाय के 31 मार्च 2022 तक के सभी तरह के टैक्स या उनपर लगे जुर्माने की राशि का भुगतान कर दिया हो।
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। उसके बाद कभी भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों का परिसीमन कार्य हो गया है और मतदान केंद्रों का भी गठन किया जा चुका है। आरक्षण रोस्टर को गजट में प्रकाशित करने का काम अंतिम चरण में है। एक-दो दिन में सभी 49 निकायों में रोस्टर का गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा।
Connect with Sahibganj News on Telegram and get direct news on your mobile, by clicking on Telegram.
0 Response to " झारखंड के सभी 49 नगर निकायों के लिए नए नियम हुए लागू : जारी हुई अधिसूचना, जानिए डिटेल से कौन प्रत्याशी लड़ सकते हैं चुनाव कौन नहीं?"
Post a Comment