हाई कोर्ट रांची में हाजिर हुए IAS सोन, साहिबगंज DC यादव और कटिहार के DM मिश्रा : व्यवसाई प्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी ने कोर्ट में दाखिल की है याचिका


रांची/साहिबगंज: - गंगा नदी में मालवाहक जहाज परिचालन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के सीजे डॉक्टर रविरंजन एवं जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ में हुई। IAS केके सोन, साहिबगंज डीसी  और कटिहार डीएम उदयन मिश्रा कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए। कटिहार डीएम ने अदालत के समक्ष कहा कि पूर्व में कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को लागू कर दिया गया है।

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आप पर चार्जफ्रेम क्यों नहीं किया जाये - कोर्ट

कोर्ट ने पूछा कि आपने अपने हलफनामा में अवमानना का जिक्र क्यों नहीं किया है। आप पर चार्जफ्रेम क्यों नहीं किया जाए? जिसपर कटिहार डीएम उदयम मिश्रा ने मौखिक तौर पर अदालत से माफी मांगी। कोर्ट ने डीएम को लिखित माफी मांगने को कहा।

कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण फजीहत होती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई  28 नवंबर को होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई को दौरान कोर्ट ने कटिहार (बिहार) जिले के डीएम उदयन मिश्रा पर अवमानना का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने उन्हें अदालत में सशरीर हाजिर होने का भी आदेश दिया था।

प्रकाश चंद्र यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है

साहिबगंज के प्रसिद्ध पत्थर व्यवसाई जय बजरंग बली स्टोन वर्क्स के मालिक प्रकाश चंद्र यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि पहले जिला प्रशासन द्वारा समदा घाट (साहिबगंज) और मनिहारी घाट (कटिहार,बिहार) के बीच गंगा नदी में उनके मालवाहक जहाज के संचालन की अनुमति दी गई थी। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) से संचालन की अनुमति नहीं थी। प्राधिकरण ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जहाजों का संचालन भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, अंतरदेशीय पोत अधिनियम1917 के प्रावधानों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा संथाल परगना डिवीजन के आयुक्त ने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता अपने स्वामित्व वाले या वैध समझौते के तहत अपने कितने भी जहाजों/ रो-रो जहाजों/ कार्गो की फेरी लगा सकता है।

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