गोलीकांड में रामगढ़ विधायक ममता देवी पाईं गईं दोषी : अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा और ₹10 हजार का जुर्माना भी
रामगढ़ :- गोला गोलीकांड के आरोपी रामगढ़ विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा सुनाई गई है।
हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने सजा सुनाई। विधायक पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 8 दिसम्बर को विधायक ममता देवी को दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया गया था। विधायक ममता देवी की सजा पर 12 दिसम्बर को फैसला होना था, लेकिन कोर्ट के एक वकील के निधन होने के बाद सजा नही सुनाया जा सका था। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में दोषी करार दिया था।
फायरिंग में हो गई थी कई लोगों की मौत
बता दें कि 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी।
इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटे आई थी। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग - अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 64/65/2016, रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, शामिल है।
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