जातीय जनगणना को दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती : राज्य सरकार को जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं, सबसे पहले SBG न्यूज चैनल ने अपने पाठकों को दी थी जानकारी
पटना : बिहार में जातिगत जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। विधानसभा से कानून पास किए बिना सिर्फ कार्यकारी आदेश के जरिये ये नहीं हो सकता है।
दरअसल जाति जनगणना के खिलाफ याचिका दर्ज करवाया गया है। साथ ही साथ इसे रोकने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जातिगत जनगणना संविधान सम्मत नहीं है। कोई भी राज्य अपने दम पर जाति की गणना नहीं करा सकता। बताते चलें कि पांच दिन पहले ही बिहार में जातिगत जनगणना का शुभारंभ हुआ है, जिसकी जानकारी SBG न्यूज चैनल ने सबसे पहले अपने पाठकों तक पहुंचाई थी।
ज्ञात रहे कि पहले चरण में अगले 1 महीने तक लोगों के घर-घर जाकर घरों की संख्या दर्ज की जाएगी। इसके बाद लोगों की गिनती होगी और उनकी जाति का पता किया जाएगा। ये भी बता दूं कि अपने पाठकों को सबसे पहले जातिगत जनगणना में हुई शिक्षकों की मौत को भी हमने ही उजागर किया था।
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