तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट का झटका, याचिका हुआ नामंजूर, 25 मार्च को CBI दफ्तर जाएंगे तेजस्वी
नई दिल्ली : एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
बताया जाता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जबरदस्त झटका देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान जज साहब ने तेजस्वी यादव की याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि आपको 25 मार्च के दिन सीबीआई दफ्तर जाना होगा और पूछताछ में सहयोग करना होगा।
याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस ने क्या कुछ कहा, आइए आपको डिटेल में बताते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव की ओर से एक याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि लैंड फॉर जॉब्स मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। लालू जब रेल मंत्री हुआ करते थे तब तेजस्वी यादव बच्चे थे, इस कारण इस समन को रद्द कर दिया जाए। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि हम तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करने जा रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव के वकील का कहना था कि सीबीआई भले अभी कह रही है कि वह तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन ऊपर से फोन आने पर सीबीआई अपना रुख बदल सकती है।
बताते चलें कि अभी एक दिन पहले ही लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी निशा भारती समेत कई आरोपियों को कल दिल्ली के एक कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई के उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जमानत रद्द करने का आग्रह किया गया था।
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