साहिबगंज में कल से लगेगा विशेष लोक अदालत,19 से 23 मार्च तक होगा मोटर दुर्घटना दावा
साहिबगंज : झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज के तत्वाधान में दिनांक 19 मार्च 2023, रविवार को मोटर दुर्घटना दावा वाद को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर के लोक अदालत कक्ष में किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि यह कार्यशाला मोटर दावा के मामले में काफी उपयोगी साबित होगा। उन्होंने बताया कि कानून की पूरी जानकारी के अभाव में लोगों को मोटर दुर्घटना दावा नहीं मिल पाता है।
दावा के मामले में सबसे बड़ी भूमिका पुलिस अधिकारियों और बीमा कंपनियों की होती है। पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामले में पीड़ित पक्ष के साथ लचीला व्यवहार रखना चाहिए, ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून को पूरे प्रावधान के साथ पालन करना चाहिए।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला को बेहतर और सफल बनाने हेतु आमजनों में प्रचार - प्रसार कार्य करने के लिए पुलिसकर्मियों, बीमाकर्मियों और सम्बंधित लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि आमजन जागरूक होकर अपना दावा प्राप्त कर सकें।
उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 18 मार्च 2023 से 23 मार्च 2023 तक मोटर दुर्घटना दावा को लेकर विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। संबंधित पक्ष जिनका मामला लंबित है, वे सुलह-समझौता के आधार पर इस लोक अदालत में आकर अपने वाद का निस्तारण करवा सकते हैं।
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