यूट्यूबर्स मनीष कश्यप को रहना पड़ सकता है 12 महीने जेल में, लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए
मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा है।
इसके लिए बिना आरोप तय किए किसी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह बात तब सामने आई है, जब मनीष ने बिहार और तमिलनाडु में में दर्ज सभी केस एक जगह करने और नियमित बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है।
फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में किया गया है गिरफ्तार
बिहार के रहने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप को फेक वीडियो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो शेयर किए थे। तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों पर हमले के नकली वीडियो प्रसारित करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब एनएसए की धाराएं लगा दी गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को बेहद सख्त कानून माना जाता है।
इसके तहत किसी भी संदिग्ध को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। मनीष कश्यप पर ये कार्रवाई मदुरै की एक स्थानीय अदालत की ओर से 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के एक दिन बाद आई है। मार्च के पहले सप्ताह में तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर हमले और उन्हें प्रताड़ित करने के फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगा था।
उनके वीडियो वायरल हुए थे, जो उत्तर भारत के प्रवासियों के बीच दहशत पैदा कर रहे थे। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने फेक न्यूज और फेक वीडियो प्रसारित करने के लिए मनीष कश्यप और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद मनीष कश्यप ने मार्च के अंतिम सप्ताह में बिहार पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें तमिलनाडु पुलिस की ओर से मदुरै लाया गया।
Connect with Sahibganj News on Telegram and get direct news on your mobile, by clicking on Telegram.
0 Response to " यूट्यूबर्स मनीष कश्यप को रहना पड़ सकता है 12 महीने जेल में, लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए "
Post a Comment