जेल अदालत- सह- विधिक जागरुकता शिविर का हुआ आयोजन
साहिबगंज : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशन में और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अखिल कुमार के मार्गदर्शन में साहिबगंज मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने बंदियों को कानून की जानकारी दी और उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बंदियों को अपने हक और अधिकार की जानकारी जरूर होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कोई भी बंदी अगर किसी कारणवश अपना अधिवक्ता नहीं रख पा रहे हैं, तो प्राधिकार के माध्यम से अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं, आप आवेदन करें। बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त होगी, ताकि वो अपने केस में उचित पैरवी करा सकें।
उन्होंने कहा की छोटे-छोटे मामलों में निरुद्ध बंदी प्री- बारगेनिंग के तहत दोष स्वीकार कर कुछ महीना जेल में बिताने के बाद बाहर जाकर समाज के मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। जिस भी धारा में जो सजा है, उसको कम कर आपका वाद समाप्त कर दिया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सभी बंदियों को चाहिए कि वो न्यायालय में चल रहे उनके केस के बारे में अघतन जानकारी रखें। जिससे उन्हें न्याय जल्द से जल्द मिल सके। कारा अधिक्षक चंद्रशेखर सुमन ने उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुए कहा की जेल में आने वाला हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता है, इसलिए कोई भी बंदी अपने आप को अपराधी मानकर हीन भावना से ग्रसित नहीं हो।
उन्होंने बंदियो के अधिकार, पैरोल के अधिकार, विधिक सहायता, अपील के अधिकार और अन्य योजना के बारे में बंदियो को जानकारी प्रदान की। इस मौके पर चीफ एलएडीसी अरविंद गोयल व उनकी टीम अन्य उपस्थित थे।
By: Sanjay Kumar Dhiraj
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