फर्जी राशन कार्ड धारक अपना कार्ड आपूर्ति कार्यालय में करा दें जमा, नहीं तो होगी कार्रवाई


हटाए जाएंगे अपात्र राशन लेने वाले परिवारों के नाम, फर्जी राशन कार्ड धारक अपना कार्ड आपूर्ति कार्यालय में करा दें जमा, नहीं तो होगी कार्रवाई

हटाए जाएंगे अपात्र राशन लेने वाले परिवारों के नाम, फर्जी राशन कार्ड धारक अपना कार्ड आपूर्ति कार्यालय में करा दें जमा, नहीं तो होगी कार्रवाई

साहिबगंज जिले में अगर कोई अपात्र परिवार राशन ले रहे हैं तो वे अपना राशन कार्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जारी किया है।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इसमें मजदूर वर्ग सहित अन्य गरीब तबके के लोगों के लिए खाद्यान्न वितरण किया जाता है।

उन्होंने कहा कि जिले भर से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अपात्र परिवार तथ्य छिपाकर योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं। बता दें कि इस योजना में आयकर अदा करने वाले और सरकारी नौकरी धारकों ने भी सेंध लगा रखी है। ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर,

हार्वेस्टर अथवा जिनके घरों में एसी, पांच केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर उपयोग किया जा रहा है। या ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिचित भूमि हो तथा परिवार के सदस्यों की आय दो लाख से अधिक है,

वे लोग अपात्र की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से नगर क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट है तो वे भी अपात्र हैं।   

ऐसे अपात्र लोगों को योजना से हटाने के लिए ही सरकार ने यह मुहिम शुरू की है। इसमें सभी अपात्र लोगों से राशन कार्ड वापस लिया जाएगा। अपात्र लोगों से सरकार राशन कार्ड सरेंडर करा रही है। इसके लिए प्रशासन ने 20 मई तक की तिथि निर्धारित की है।

इसके बाद सर्वे के दौरान मिलने वाले अपात्र लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें की भारत में खाद्य विभाग की ओर से गरीब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।

अब झारखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू किए है। इस नियम के अनुसार राशन कार्ड में जिन लोगों का नाम दर्ज है, उनका वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही  जिन लोगों के पास राशन कार्ड है लेकिन वे योजना के पात्र नहीं हैं, उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे।

By: Sanjay Kumar Dhiraj

0 Response to "फर्जी राशन कार्ड धारक अपना कार्ड आपूर्ति कार्यालय में करा दें जमा, नहीं तो होगी कार्रवाई"

Post a Comment

साहिबगंज न्यूज़ की खबरें पढ़ने के लिए धन्यवाद, कृप्या निचे अनुभव साझा करें.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel