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बिहार में हथियार लाइसेंस पर सख्त एक्शन: हर्ष फायरिंग, आपराधिक गतिविधियों और सोशल मीडिया शोऑफ पर अब लाइसेंस रद्द

बिहार में हथियार लाइसेंस पर सख्त एक्शन: हर्ष फायरिंग, आपराधिक गतिविधियों और सोशल मीडिया शोऑफ पर अब लाइसेंस रद्द

पटना: बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन ने राज्य में अवैध हथियारों के इस्तेमाल और बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक के सबसे बड़े एक्शन के तहत राज्य में हजारों हथियार लाइसेंस की समीक्षा की जा रही है और बड़ी संख्या में लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SP) और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे सभी लाइसेंसधारियों की सूची तैयार करें, जो आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं या जिन पर दबंगई, हर्ष फायरिंग, गैर-कानूनी प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोज देने जैसे आरोप हैं।

इन गतिविधियों पर रद्द होंगे लाइसेंस:

  • शादी, उत्सव या सार्वजनिक जगहों पर हर्ष फायरिंग करना

  • सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ शोऑफ करना

  • किसी आपराधिक केस में नाम दर्ज होना

  • गैंग कनेक्शन, या आपराधिक संगठन से संबंध

  • हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग या अवैध बिक्री

  • किसी भी प्रकार की दबंगई या डराने-धमकाने की गतिविधि

पुलिस का मानना है कि राज्य में आगामी चुनावों के दौरान हथियारों का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए यह कदम समय रहते एहतियातन उठाया जा रहा है।

अब साल में केवल 50 राउंड कारतूस की सीमा

हथियार रखने वालों के लिए कारतूस की उपलब्धता पर भी सख्ती की गई है। अब एक साल में केवल 50 राउंड गोलियां ही दी जाएंगी, जबकि पहले यह सीमा 200 राउंड थी। इससे अवैध फायरिंग और अत्यधिक गोलियों की जमाखोरी को रोकने में मदद मिलेगी।

पुराने मामलों की फिर से होगी जांच

पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह पुराने लंबित मामलों की भी जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति अपने रसूख या गलत जानकारी देकर लाइसेंस का दुरुपयोग न कर रहा हो। जिला स्तर पर हथियार लाइसेंसों की पुनर्समीक्षा (Review Process) चल रही है, जिसमें हजारों लाइसेंसधारियों की जांच की जा रही है।

कानून का पालन जरूरी: पुलिस की चेतावनी

पुलिस ने साफ कहा है कि हथियार एक जिम्मेदारी के साथ मिलने वाला अधिकार है, न कि शोऑफ या दबंगई का जरिया। यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिकार का दुरुपयोग करता है, तो उसका लाइसेंस बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

Sanjay

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