ऑटो-टोटो चालकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य, बिना निबंधन वाले वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित
साहिबगंज : जिले में सभी वाहन चालकों के लिए ड्रेस कोड यूनिफॉर्म सख्ती से लागू होगा। ऑटो चालकों के लिए खाकी और ई-रिक्शा चालकों के लिए नीले रंग का ड्रेस कोड यूनिफॉर्म निर्धारित किया गया है। जिला में यह नियम 17 सितंबर के बाद से लागू करने की तैयारी है।
उक्त जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी मिथलेश कुमार ने दी है। दरअसल इस संबंध में झारखंड सरकार के सचिव कृपानंद झा ने 31 जुलाई 2024 को ही अधिसूचना जारी कर दिया था। हालांकि जिला में अब तक इस पर अमल नहीं हो सका था।
विभाग की ओर से जिला प्रशासन को अभियान चलाकर ऑटो व ई रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालकों के लिए श्रम अधिनियम के तहत तय सीमा तक ही वाहन चलाने का निर्देश दिया गया है।
इस मामले में परिवहन पदाधिकारी मिथलेश कुमार चौधरी, एसडीओ अमर जॉन आइंद व डीएमओ कृष्णा किस्कू ने वाहन चालकों के साथ बैठक कर इसे सख्ती से अमल करने का आदेश जारी किया है। शत प्रतिशत वाहनों का निबंधन अनिवार्य, दो पहिया वाहनों के बिक्री के समय ही हेलमेट का विक्रय अनिवार्य होगा।
बिना निबंधन वाले वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऑटो विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि ऑटो का पंजीकरण करते समय परमिट भी जारी किया जाए। समय पर टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों को टैक्स डिफॉल्टर घोषित करते हुए 17 सितंबर के बाद ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:
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शत-प्रतिशत वाहनों का निबंधन अनिवार्य होगा।
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दोपहिया वाहन बिक्री के समय हेलमेट का विक्रय भी जरूरी होगा।
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बिना निबंधन वाले वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
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ऑटो विक्रेताओं को ऑटो के पंजीकरण के समय परमिट जारी करना अनिवार्य होगा।
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समय पर टैक्स नहीं भरने वाले चालकों को टैक्स डिफॉल्टर मानकर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
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लोड वाहनों में तिरपाल लगाकर ही परिचालन करना होगा, अन्यथा सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।
लोड वाहनों में तिरपाल लगाकर परिचालन करने को कहा गया है, नहीं तो सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। सभी नियम 17 सितम्बर के बाद लागू हो जाएंगे।

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