वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम सभी आरोपों से बरी, न्यायालय ने कहा - आरोप सिद्ध नहीं हुए
साहिबगंज: साहिबगंज व्यवहार न्यायालय के डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज श्री रजनी कांत पाठक की अदालत ने शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम को एक बहुचर्चित SC/ST मामले में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। मामला साहिबगंज SC/ST थाना कांड संख्या 01/22 के तहत दर्ज हुआ था, जिसकी प्राथमिकी स्वर्गीय सुधारानी दास द्वारा दर्ज कराई गई थी।
अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहियां आरोपी वसीम अकरम के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहीं। इस आधार पर उन्हें सभी धाराओं से बरी कर दिया गया।
फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए वसीम अकरम ने कहा,
"यह मेरी बेगुनाही की जीत है। इस झूठे केस ने मुझे और मेरे परिवार को लंबे समय तक मानसिक पीड़ा दी। सोशल मीडिया पर केसकर्ता के परिजनों द्वारा की गई बदनाम करने वाली पोस्टों ने हमें और भी परेशान किया। लेकिन मैंने हमेशा कानून और न्यायपालिका पर भरोसा रखा और आज न्याय की जीत हुई है।"
फैसले के बाद वसीम अकरम के समर्थकों और शुभचिंतकों के बीच हर्ष का माहौल है। उन्होंने इसे "सच और न्याय की जीत" करार दिया है।
सत्यमेव जयते....
ReplyDelete.. सच परेशान हो सकता है ::पराजित नहीं ::::