गुटखा, पान मसाला और जर्दा पर 40% GST, लेकिन बीड़ी पर GST 18 प्रतिशत, जानें क्यों?
सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर GST रिफॉर्म का बड़ा फैसला लिया है। अब सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और जर्दा जैसे उत्पादों पर 40% GST लागू होगा, जबकि बीड़ी पर राहत दी गई है और उसकी GST दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदू के पत्ते पर केवल 5% GST लगेगा।
जानकारी के अनुसार, बीड़ी पर संशोधित GST दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि बाकी तंबाकू उत्पादों की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। "सरकार ने बीड़ी को ‘सिन प्रोडक्ट’ नहीं माना है, इसीलिए अन्य तंबाकू उत्पादों की तुलना में इस पर कम टैक्स रखा गया है।"
हेल्थ इकोनॉमिस्ट रिजो जॉन का कहना है कि बीड़ी भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तंबाकू उत्पाद है और इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ता है। उनके अनुसार, GST स्लैब 40% तक बढ़ाया जाना चाहिए था, जैसा कि अन्य तंबाकू उत्पादों पर लागू किया गया है।
सिगरेट पर 40% GST तय होने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि सेस अलग से लगेगा या नहीं। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पुरानी दरें लागू रहेंगी और नई दरों के असर की समीक्षा बाद में की जाएग।
0 Response to "गुटखा, पान मसाला और जर्दा पर 40% GST, लेकिन बीड़ी पर GST 18 प्रतिशत, जानें क्यों?"
Post a Comment