ऑटो और टोटो चालकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य, वरना जुर्माना के साथ लाइसेंस रद्द ?
साहिबगंज : जिले में अब ऑटो और टोटो चालकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड पहनना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने बताया कि बिना ड्रेस कोड के पकड़े जाने पर चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि ऑटो चालकों के लिए खाकी वर्दी और ई-रिक्शा चालकों के लिए नीले रंग की वर्दी पहनना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि साहिबगंज नगर परिषद,
राजमहल एवं बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र में परिचालन करने वाले सभी ऑटो-टोटो चालकों को परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बाइक चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ट्रिपल लोडिंग करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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