नींबू पहाड़ खनन मामला, एक बार फिर सीबीआई पहुंचेगी साहिबगंज
साहिबगंज/रांची : सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ खनन मामले में सीबीआई जांच की खुली छूट दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की दलीलें खारिज कर जांच पूरी करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सीबीआई फिर से साहिबगंज पहुंचकर मामले की जांच करेगी।
नींबू पहाड़ खनन मामले में जांच के लिए सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि सरकार की दलीलें खारिज कर दी गई हैं और सीबीआई को मामले की जांच पूरी करने की अनुमति दी जाती है।
इस जांच से मामले में नए खुलासे हो सकते हैं। करीब 1500 करोड़ रुपए के इस अवैद्य खनन घोटाले की जांच वर्ष 2022 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई थी। ईडी की जांच में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा, खनन विभाग के अधिकारियों,
स्थानीय बाहुबली नेताओं और खनन माफियाओं की मिलीभगत के गंभीर आरोप सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब सीबीआई को पूरे अवैद्य खनन घोटाले की जांच का अधिकार मिल गया है।

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