54.71 करोड़ रुपये में नीलाम होंगी शराब की दुकानें, 1 सितंबर से लागू होगी नई नीति


54.71 करोड़ रुपये में नीलाम होंगी शराब की दुकानें, 1 सितंबर से लागू होगी नई नीति

साहिबगंज : जिले में शराब बिक्री को लेकर नई व्यवस्था एक सितंबर से लागू होने जा रही है। झारखंड उत्पाद विभाग की नई नीति के तहत अब शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में सौंपी जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में साहिबगंज जिले की शराब दुकानें 54.71 करोड़ रुपये में नीलाम की जाएंगी।

हालांकि अभी यह तय नहीं है कि जिले में कितनी देशी और विदेशी शराब की दुकानें खुलेंगी। इस संबंध में निर्णय उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली उत्पाद विभाग की बैठक में लिया जाएगा।

उत्पाद अधीक्षक जितेन्द्र कुमार ने बताया कि जिले का कोटा फिलहाल तय कर दिया गया है और दुकानों की बंदोबस्ती लॉटरी सिस्टम के माध्यम से की जाएगी।

गौरतलब है कि पहले जिले में 13 देशी, 15 विदेशी और 28 कंपोजिट दुकानें संचालित थीं। नई नीति के अनुसार, 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए यह व्यवस्था लागू रहेगी।


रिपोर्ट: संजय कुमार धीरज | साहिबगंज न्यूज डेस्क

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