पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में नेहा सिंह राठौर को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की


पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में नेहा सिंह राठौर को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने नेहा को 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में संज्ञेय अपराध को दर्शाते हैं, जिनकी जांच पुलिस द्वारा किया जाना आवश्यक है।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि नेहा के ट्वीट्स का समय बेहद अहम है, क्योंकि ये पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद किए गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि “याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। वह 26 सितंबर को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों और रिपोर्ट दाखिल होने तक सहयोग करती रहें।”

गौरतलब है कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ अप्रैल में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि “पहलगाम हमले के बाद मोदी बिहार आए, ताकि पाकिस्तान को धमका सकें और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सकें।” उन्होंने यह भी लिखा था कि “आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है।”

नेहा के वकील ने तर्क दिया था कि यह उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सोशल मीडिया पर विचार रखने का अधिकार है। हालांकि, अदालत ने इसे जांच योग्य मामला मानते हुए याचिका खारिज कर दी।


रिपोर्ट: संजय कुमार धीरज | साहिबगंज न्यूज डेस्क

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