बिना अनुज्ञप्ति के विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल और होटल्स की पहचान के लिए चलाया गया अभियान
बिना अनुज्ञप्ति के विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल और होटल्स की पहचान के लिए चलाया गया अभियान, ग्रीन होटल, संत जेवियर हॉस्टल सहित अन्य का किया निरीक्षण
साहिबगंज : शहरी क्षेत्रों में बिना अनुज्ञप्ति संचालित विवाह भवन, लॉज और हॉस्टल की जांच के लिए मंगलवार को विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत, कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद आनंद एवं नगर परिषद के प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह कर रहे थे।
इस दौरान त्रुटिपूर्ण स्थलों को 24 घंटे में सुधार करने का निर्देश दिया गया। यह कार्रवाई शहरी क्षेत्र स्थित धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज व हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के तहत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विश्वनाथ भगत ने कहा कि सभी विवाह भवन, लॉज और हॉस्टल को नगर परिषद से अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है।
साथ ही इन स्थलों पर सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का पालन करना भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि त्रुटिपूर्ण स्थलों को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुज्ञप्ति या त्रुटिपूर्ण स्थलों को सील किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
वरीय अधिकारियों ने ग्रीन होटल, संत जेवियर स्कूल के हिंदी व अंग्रेजी विभाग के हॉस्टल, साहिबगंज महाविद्यालय के हॉस्टल सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। नगर परिषद के प्रशासक अभिषेक सिंह ने कहा कि यह अभियान शहरी क्षेत्र में विवाह भवन, लॉज और हॉस्टल की सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।

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