सुप्रीम कोर्ट ने Delhi-NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की दी मंजूरी, बिक्री पर रोक बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखा बनाने वाली कंपनियों को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि अभी इन पटाखों की बिक्री की इजाजत नहीं होगी।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजनारिया की बेंच ने एम. सी. मेहता मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि बिक्री को लेकर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा।
अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दी जाएगी या नहीं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल को लेकर एक संतुलित नीति बनाए।
कोर्ट ने केंद्र से इस संबंध में हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए पटाखों का बनाना, स्टोरेज और इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है।
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