जरूरी होगा ऑटो-टोटो चालकों के लिए ड्रेस कोड यूनिफॉर्म, नगर परिषद में निबंधन अनिवार्य
साहिबगंज : जिले में सभी वाहन चालकों के लिए ड्रेस कोड यूनिफॉर्म सख्ती से लागू होगा। ऑटो चालकों के लिए खाकी और ई-रिक्शा चालकों के लिए नीले रंग का ड्रेस कोड यूनिफॉर्म निर्धारित किया गया है। जिला में यह नियम 17 सितंबर के बाद से लागू करने की तैयारी है।
झारखंड सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जिला प्रशासन को अभियान चलाकर ऑटो व ई-रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालकों के लिए श्रम अधिनियम के तहत तय सीमा तक ही वाहन चलाने का निर्देश दिया गया है, नहीं तो सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। सभी नियम 17 सितम्बर के बाद लागू हो जाएंगे।
रिपोर्ट: संजय कुमार धीरज | साहिबगंज न्यूज डेस्क

0 Response to "जरूरी होगा ऑटो-टोटो चालकों के लिए ड्रेस कोड यूनिफॉर्म, नगर परिषद में निबंधन अनिवार्य"
Post a Comment