एचआईवी-एड्स जागरूकता अभियान चलाया गया, मंडल कारा में विशेष शिविर आयोजित
साहिबगंज : जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने NALSA और JHALSA के निर्देश पर एचआईवी/एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य एचआईवी संक्रमित लोगों के कानूनी अधिकारों के बारे में समाज को जागरूक करना और भेदभाव एवं सामाजिक कलंक को समाप्त करना था।
इस दौरान मंडल कारा साहिबगंज में विशेष शिविर आयोजित किया गया, जहां बंदियों को एचआईवी/एड्स की रोकथाम, संक्रमण के तरीकों, सावधानियों, और उपचार व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां छात्रों को एचआईवी/एड्स से बचाव संबंधी वैज्ञानिक जानकारी और कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया।
प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज के अध्यक्ष अखिल कुमार ने कहा कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट (ART) उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। किसी भी सरकारी या निजी संस्था द्वारा भेदभाव, अपमान या सेवा देने से इनकार करना गैरकानूनी है।
एचआईवी संक्रमित व्यक्ति समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें सम्मानजनक जीवन का पूरा अधिकार है। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट (ART) उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है।
किसी भी सरकारी या निजी संस्था द्वारा भेदभाव, अपमान या सेवा देने से इनकार करना गैरकानूनी है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें सम्मानजनक जीवन का पूरा अधिकार है। समाज को संवेदनशील बनाने की पहल अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि एचआईवी एवं एड्स से लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार है जागरूकता, संवेदनशीलता और सहयोग।

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