नगर परिषद का अतिक्रमण और ट्रेड लाइसेंस जांच अभियान, पूर्वी फाटक से साक्षरता मोड़ तक लाइसेंस की जांच
साहिबगंज : नगर परिषद प्रशासक अभिषेक कुमार के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद ने अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न दुकानों-प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस की जांच बारी-बारी से की गई। बाजार के सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वे अपने सामान केवल दुकान के अंदर ही रखें और नाली या सड़क का अतिक्रमण न करें।
अभियान के क्रम में पूर्वी फाटक से साक्षरता मोड़ तक दुकानों के ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई। जिन दुकानदारों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए गए, उन्हें शीघ्र लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया। साथ ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 455 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।
नगर प्रशासक अभिषेक कुमार ने बताया कि जहां ट्रेड लाइसेंस नहीं पाई गई या ट्रेड लाइसेंस की वैद्यता समाप्त हो चुकी है उनका जुर्माना किया जाएगा। नगर परिषद की टीम ने स्पष्ट किया कि भविष्य में सड़क या नाली पर अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मौके पर नगर परिषद प्रशासक, टैक्स कलेक्टर एवं अन्य उपस्थित थे। इस कार्रवाई से बाजार क्षेत्र में व्यवस्था सुधार और आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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