एक बार फिर बढ़ी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख, जान लीजिए नई गाइडलाइन
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
30 जून तक होगा लिंक
अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी
इनकम टैक्स विभाग की ओर से भी इस संबंध में ट्विटर के जरिए जानकारी शेयर की गई है। ट्विट में कहा गया है कि करदाताओं को इस जरूरी काम के लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है बता दें पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है।
30 जून के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा पैन
पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है। इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेने में समझदारी है।
बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
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